E-pass Rules new guidelines for e-passes : देशभर में Lockdown के कारण लोग अपने-अपने घरों में बंद है। Madhya Pradesh सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे अपने नागरिकों और प्रदेश के अन्य जिलों में फंसे लोगों को उनके घर पहुंचाने के लिए ई पास की सुविधा उपलब्ध कराई है। परन्तु अब ई पास Rules में बदलाव किया गया है। मंगलवार को ई पास facility के लिए New Rules जारी कर दिया गया है।
विषय-सूची
E-pass के लिए नये नियम क्या है
दूसरे राज्यों में फंसे बच्चों को लाने के लिए राज्य के लोगों को अब साथ जाने के लिए ई पास मिलेगा। अब तक, आने और जाने के लिए अलग-अलग e-pass बनाए गए थे। हालांकि, मध्य प्रदेश में आने के लिए देश के किसी भी Hotspot जिले के लिए Pass नहीं होगा। राज्य में आने या जाने के लिए एक e-pass rules अनुसार E pass तभी बनाया जाएगा जब आने-जाने वाले के पास अपना Vehicle हो। Indore, Bhopal और Ujjain में केवल Death या Medical emergency की Permission होगी।
अब तक क्या नियम था – Old Rules
अब तक सभी ई पास के लिए आवेदन कर सकते थे। इसके लिए, ये लोग राज्य के घरों में या राज्य के बाहर अपने source से या साधनों की व्यवस्था करके जा सकते थे। उन्हें transportation के लिए e-pass मिलेगा। आप इसे Mobile में दिखाकर ही अपने destination तक पहुंच सकते हैं।
आवेदन कैसे करें – How to apply online
अगर आप ई पास की Facility का Benefit उठाना चाहते हैं, तो आप https://mapit.gov.in/covid-19/ पर अपना Apply कर सकते हैं। आप इस form में अपना mobile number डालकर login कर सकते हैं। इसी प्रकार, यदि राज्य के बाहर रहने वाले लोग अपने Resources के साथ राज्य में आना चाहते हैं, तो वे उक्त Portalपर जाकर भी Apply कर सकते हैं। इसके अलावा, जिले के अधिकारी द्वारा एक e-pass जारी किया जा सकता है जिसमें वे वापस आ रहे हैं। उपरोक्त दोनों e-pass जारी करने की process परिवार के सदस्यों की Death, परिवार में चिकित्सा आकस्मिकता के अतिरिक्त होगी।
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